हरियाणा में सरकारी गाड़ी का किया निजी तौर पर इस्तेमाल तो खैर नहीं! वसूली के आदेश जारी

Haryana: हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा है कि अब कोई अधिकारी सरकारी वाहन का निजी उपयोग नहीं कर सकता। अगर फिर भी कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसे भुगतान अपनी जेब से करना होगा। सरकारी अधिकारियों को घर से ऑफिस जाने के लिए 1 हजार किलोमीटर तक की छूट मिलेगी। लेकिन इसके लिए अधिकारी को हर महीने अपने वेतन से एक हजार रुपए चुकाने होंगे।
6 रुपए प्रति किलोमीटर की होगी वसूली
हरियाणा सरकार के नए आदेश के अनुसार अगर अब किसी अधिकारी की गाड़ी निजी कार्य से एक हजार किलोमीटर से ज्यादा चलती है तो उससे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 6 रुपए वसूले जाएंगे। यही नहीं लॉगबुक में भी सरकारी वाहन का इस्तेमाल करने की जानकारी देनी होगी। इसके बारे में सरकार की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग, सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्त, उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए है।
अधिकारियों को बड़ा झटका!
हरियाणा सरकार की तरफ से तत्काल प्रभाव से नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए है। इन नियमों में सीएम के मुख्य सचिव से लेकर प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव, उप प्रधान सचिव ही नहीं बल्कि ओएसडी तक कोई रियायत नहीं दी है। हालांकि इन निर्देशों में कहा गया है कि जो अधिकारी सरकार को जानकारी देंगे कि उनकी ओर से सरकारी वाहन को निजी दौरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा।
आपकों बता दें कि इस संबंध में सरकार की तरफ से नियम पहले से बनाए गए है लेकिन सरकारी अधिकारियों के द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता। अधिकारियों के निजी कार्यक्रमों में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने की शिकायत लगातार मिलती रहती है। जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से अब कड़ा रूख अपनाया गया है।