अब केवल पहचानपत्र दिखाकर बस के किराये में महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगी छूट, हरियाणा रोडवेज ने साफ की स्थिति

हरियाणा रोडवेज की बसों में, 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को किराये में छूट प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र दिखाना आवश्यक होगा। 1 अप्रैल से ऊपरी आयु सीमा वाले बुजुर्गों को आधा किराया माफ कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, 60 से 65 साल के बुजुर्गों को बस पास बनवाना अनिवार्य है। वे अपना बस पास कंडक्टर को दिखाना चाहिए, तभी उन्हें रियायत पर टिकट दिया जाएगा।
पहले से ही इस सुविधा का लाभ लेने वाले, अर्थात् 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को, रोडवेज द्वारा जारी किए जाने वाला पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके लिए आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला पहचान पत्र पर्याप्त होगा। महिलाओं को भी रोडवेज पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी।
बता दें कि, हरियाणा रोडवेज की बसों में पहले 65 वर्ष की उम्र के पुरुषों व 60 साल की महिलाओं को आधे किराए की सुविधा दी जा रही थी। सरकार ने 1 अप्रैल से पुरुषों की उम्र 65 से 60 साल कर दी थी। यानि 60 साल के उम्र से ही आधा किराये की सुविधा देने की घोषणा की थी।
कंडक्टर से होने लगा था विवाद
विभाग द्वारा जारी आदेशों में पहले से जो यह सुविधा ले रहे लोगों के लिए निर्देश साफ नहीं थे, इसके चलते बसों में कंडक्टरों व बुजुर्गों के बीच रोज बहस व विवाद होने लगे। टिकट लेते समय बुजुर्ग अपना आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग को कार्ड दिखाते तो कंडक्टर कहते अब यह नहीं चलेगा रोडवेज का पास बनवाओ। इस पर बुजुर्ग अपनी उम्र व कागजी कार्रवाई की मजबूरी बताकर पास नहीं बनवाने व आधार कार्ड ही दिखाने की बात करते। ये ही बातें महिलाओं के साथ होने लगीं, जबकि महिलाओं के संदर्भ में इस प्रकार के कोई निर्देश पत्र में नहीं थे क्योंकि महिलाओं को तो पहले से ही 60 साल की उम्र से यह सुविधा दी जा रही है।
विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट की स्थिति
बुजुर्गों के पास को लेकर बढ़ विवादों को दूर करने के लिए आखिरकार विभाग को इस बारे में स्पष्ट करना पड़ा है कि जो नए लाभ पात्र हैं यानी 60 से 65 साल के पुरुषों को ही रोडवेज का पास बनवाना है। पहले से जो लाभ पात्र हैं उनके लिए पहले के साक्ष्य आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग का पहचान पत्र ही मान्य होगा। फिलहाल प्रदेशभर में बन रहे बस पास 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को बनवाने की जरूरत नहीं हैं। साथ ही 65 वर्ष से अधिक पुरुष बुजुर्गों को बनवाने की आवश्यकता नहीं हैं। इसको लेकर रोडवेज ने सभी डिपो को आदेश जारी कर दिए हैं।
राजबीर जनौला (मुख्य निरीक्षक, रोडवेज, गुरुग्राम) ने बताया कि महिलाओं और 65 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के पास बनवाने की आवश्कता नहीं है। वह अब अपने पहचान पत्र से ही टिकट में छूट ले सकते हैं।