Rahul Gandhi : अब जेल जाएंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी? देखें क्या है ऑप्शन

Rahul Gandhi News. राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कभी एक से कहीं राहत मिलती है तो दूसरी मुसीबत आ धमकती है। इस बार उन्हें 'मोदी सरनेम' मामले में तगड़ा झटका लगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की कोर्ट में राहुल ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। राहुल ने सत्र न्यायालय से अतिरिक्त सत्र की मांग की थी, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली। अगर राहुल को राहत मिलती तो उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता था।
कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया जो निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। अब राहुल गांधी को उन्हें दो साल की सजा भुगतने की पड़ेगी। इसके अलावा वे जेल जाने की तलवार से घिरे हुए हैं। अब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पास क्या विकल्प हैं यह समझने की जरूरत है। क्या वे हाईकोर्ट जाने का फैसला करेंगे या कुछ और करेंगे, यह जानना जरूरी है।
राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प हैं, इसे समझना होगा। इस समझने के लिए हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रचूड़ पांडेय से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को एक कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है और इसी सजा के आधार पर उनकी सांसद की सदस्यता समाप्त की गई है।
अब सत्र न्यायालय ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।
चंद्रचूड़ पांडेय ने कहा कि राहुल गांधी के पास अब बचाव के लिए केवल एक रास्ता है। वह सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं। अगर वहां से भी उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अब यही राहुल गांधी के पास बचा हुआ रास्ता है।
ये था पूरा मामला
2019 में राहुल गांधी ने मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी। इसी मामले में 23 मार्च 2023 को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।
हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन का समय भी दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?‘ इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
23 मार्च को लोअर कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी।
राहुल को अपने सरकारी घर से बाहर निकलने का नोटिस भी मिला हुआ है। आज सत्र न्यायालय से उनकी याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। अब राहुल गांधी के पास केवल तीन दिन का समय है, वे 23 अप्रैल तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं।