बारिश से खराब हुई फ़सल का मुआवजा मिलना शुरू, देखें डिटेल्स

प्रदेश में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है और इससे उन्हें भरपाई करने में कई समस्याएं हो रही हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को बीमा कंपनी को फसल खराबी की सूचना देने के लिए 72 घंटे की अवधि निर्धारित की है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमित किसानों को दो तरह के बीमा क्लेम मिलते हैं। पहले तरीके में, अगर किसान को प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान होता है, तो उन्हें बीमा कंपनी द्वारा नुकसान की भरपाई की जाती है। दूसरे तरीके में, अगर किसान की पैदावार कम होती है, तो उन्हें बीमा कंपनी द्वारा बीमा क्लेम मिलता है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी फसल की संरचना, फसल की अवस्था और नुकसान के आधार पर बीमित किया जाता है। यह योजना किसानों को अपनी फसलों के नुकसान से बचाने में मदद करती है और उन्हें उनकी फसल की भरपाई करती है तथा दूसरा बीमा क्लेम कम पैदावार होने पर ।
खराब फसल मुआवजा कैसे प्राप्त करें
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के माध्यम से फसल के नुकसान की भरपाई व्यक्तिगत और समूहिक नुकसान की स्थिति में की जाती है। इसके लिए बीमित किसान को अपनी ज़िले के अनुसार 72 घंटों के अंदर बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करना होगा।
खरीफ, रबी और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम क्रमशः 2, 1.5 और 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अगर कोई किसान अपने फसल के खराब होने की सूचना 72 घंटे के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर, नजदीकी कृषि कार्यालय, संबंधित बैंक शाखा और जनसेवा केंद्र को देता है तो उसे मुआवजा समय पर मिल जाएगा।
फसल खराबे की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर दी जा सकती है कृषि आयुक्त श्री कानाराम ने बताया कि वर्तमान में किसानों की फसलों ओलावृष्टि, जलभराव व अन्य कारणों से जो नुकसान पहुचा उसकी सूचना 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है। तभी बीमित किसान को मुआवजा मिल पाएगा। नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
बीमा कंपनियों के जिलेवार टोल फ्री नम्बर)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में शामिल बीमा कंपनियों के जिलेवार टोल फ्री नंबर नीचे दिए गए है किसान भाई अपने जिले के अनुसार बीमा कंपनी को सूचना दे सकते हैं:-
जिला | टोल फ्री नंबर |
बाड़मेर, झुंझुनू, बांरा, धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़ और उदयपुर | 18004196116 |
दौसा, झालावाड़, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चूरू और अलवर | 18002091111 |
जयपुर, पाली, बांसवाड़ा, भरतपुर, नागौर ऑक्ट प्रतापगढ़ | 18001024088 |
बूंदी, डूंगरपुर, जोधपुर | 1800266 4141 |
अजमेर, जालौर, सवाई माधोपुर और कोटा | 18002095959 |
जैसलमेर, सीकर और टोंक | 1800266 0700 |
बीकानेर,चित्तौड़गढ़ और सिरोही | 18002005142 |