हरियाणा: मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधे प्राप्त करें आर्थिक सहायता,गरीबों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री ने दी सुविधा

हरियाणा में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत इलात के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मरीज अब पोर्टल पर भी आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए पोर्टल लांच कर दिया। सहायता राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आगे जानें पूरा प्रोसैस
अब मरीज 'मुख्यमंत्री राहत कोष योजना' के तहत कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, 22 और गंभीर बीमारियों को किया जाएगा योजना में शामिल pic.twitter.com/ZTYTns7Bcm
— CMO Haryana (@cmohry) March 6, 2022
क्या है पूरा प्रोसेस ?
इस स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए आपको सरल हरियाणा की वैबसाईट पर जाना होगा। अगर सरल पर आपकी आईडी नहीं है तो अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी डालकर आईडी बना सकते हैं या फिर किसी भी सरल केंद्र या CSC सैंटर पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।इस बारे जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदक अपनी परिवार पहचान पत्र आइडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकिया को पूरा करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल सहित अन्य दस्तावेजों को अपलोड करने होंगे।
कैसे पहुंचेगा आवेदन ?
जैसे ही आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा, वह आवेदन संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष, ब्लाक समिति के अध्यक्ष, मेयर और एमसी अध्यक्ष के पास पहुंच जाएगा। अब जरूरतमंद परिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं आना होगा, मुख्यमंत्री कार्यालय अब जरूरतमंद परिवार के घर जाएगा।
तुरंत होगा एक्शन
वहीँ जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिश उपायुक्त को भेजेंगे। उपायुक्त संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। उन्होंने बताया कि हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी। इस बैठक में चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का निर्णय लिया है।
ये भी पढ़ें- अब युक्रेन से आए छात्रों की डिग्री भारत में ही होगी पूरी