MP: हर डॉक्टर को 31 मार्च तक करना होगा ये काम, अगर नहीं किया तो बंद होगा क्लीनिक

मध्य प्रदेश में हर सरकारी-प्राइवेट डॉक्टर को जल्द ही एमपी मेडिकल काउंसिल (MP MEDICAL COUNCIL) में री-वेरिफिकेशन कराना जरूरी है. 31 मार्च तक ऑनलाइन री-वेरिफिकेशन की डेडलाइन है. इस तारीख तक री-वेरिफिकेशन न कराने वाले डॉक्टरों की प्रैक्टिस खतरे में पड़ सकती है. ऐसे में प्रदेश के प्रत्येक डॉक्टर को एमपी ऑनलाइन के जरिए एमपी मेडिकल काउंसिल में री- वेरिफिकेशन का आवेदन करना जरूरी होगा. ऐसे चिकित्सक जो मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से प्रोविजनल पंजीकृत है और जिन्हें अन्य राज्य की स्टेट मेडिकल काउंसिल में पंजीयन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वे मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से सम्पर्क करें. प्रोविजनल पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है.
एसे करें रजिस्ट्रेशन
प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन/परमानेंट रजिस्ट्रेशन/रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन/एडिशनल/डुप्लीकेट परमानेन्ट और एडिशनल रजिस्ट्रेशन/एन.ओ.सी/गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट (MPMC) के लिए आवेदक को यूजर प्रोफाइल (User Profile) के माध्यम से आवेदन ऑनलाईन ही प्रस्तुत करना होगा. यदि आवेदक का यूजर प्रोफाइल (User Profile) नहीं बना है तो आवेदक को यूजर प्रोफाइल क्रिएशन (User Profile Creation) पर जाकर पहले अपना यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. यूजर प्रोफाइल में अपना सही मोबाइल नंबर ही दर्ज करे. यूजर प्रोफाइल में दर्ज किया गया मोबाइल नंबर ही आवेदक का यूजर आईडी होगा. उक्त मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. लॉगिन में दर्ज करना होगा.
अपने यूजर प्रोफाइल (User Profile) में रजिस्ट्रेशन क्रमांक, अपना नाम और अन्य जानकारी वैसी ही दर्ज करें जैसा कि आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य अभिलेखों में अंकित है.
आवेदक भुगतान करने के पूर्व अपने यूजर प्रोफाइल और आवेदन में संशोधन कर सकते हैं. भुगतान करने के उपरांत यूजर प्रोफाइल में कोई संशोधन नहीं होगा. यूजर प्रोफाइल में अपनी जानकारी सही-सही भरें. एक बार यूजर प्रोफाइल तैयार होने के उपरांत उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा.
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