Old Age Pension: बुढ़ापा पेंशन आई खाते में, तुंरत करे चेक साथ ही जानिए पेंशन स्कीम की पूरी डिटेल्स

Old Age Pension हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आई हैं, जिनकी पेंशन बंधी हुई हैं उनकी पेंशन खाते में आ गयी हैं
Old Age Pension: हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कटने को लेकर बन रहे संशय को विधानसभा में दूर कर दिया है। प्रदेश में अब उन बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन नहीं कटेगी, जिनकी सालाना आय तीन लाख 50 हजार रुपये तक है। इससे अधिक आय होने की स्थिति में पेंशन काटी जा सकती है। सरकार ने अभी तक उन्हीं बुजुर्गों की पेंशन रोकी है, जो इस दायरे से अधिक कमाई कर रहे हैं।
रियाणा में बुढ़ापा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
-
बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए सबसे जरूरी योग्यता यह है कि व्यक्ति 60 साल का होना जरूरी है. इसके लिए व्यक्ति के पास अपना आयु प्रमाण पत्र यानी कि एज प्रूफ होना चाहिए.
-
इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त ड्राईविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त पासपोर्ट, फोटोयुक्त पैन कार्ड नंबर, फोटोयुक्त वोटर कार्ड में से कोई भी एक प्रमाण पत्र दिखा सकते है।
-
अगर किसी व्यक्ति के पास अपना कोई भी एज प्रूफ नहीं है तो वह अपनी सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की में से किसी का भी एग्रो दिखा सकता है. इसके लिए उसके संतान की आयु 38 वर्ष होनी चाहिए. अगर कोई महिला वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर रही है तो उसके लिए उसकी संतान की आयु 40 वर्ष होनी चाहिए.
-
अगर किसी व्यक्ति की कोई संतान नहीं है और ना ही उसके पास उसका कोई एज प्रूफ है तो उसकी आयु की जांच सिविल हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टरों से करवानी होगी. सरकारी अस्पताल के डॉक्टर व्यक्ति की जांच करके उसे आयु प्रमाण पत्र प्रदान कर देंगे.
-
वृद्धावस्था पेंशन बनवाने के लिए व्यक्ति के पास अब अपना डोमिसाइल होना भी जरूरी है.
-
इनके अलावा व्यक्ति के पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्री होने चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी इत्यादि.
-
जिस व्यक्ति की वार्षिक आमदनी 200000 रुपए से ज्यादा है पति और पत्नी दोनों की मिलाकर तो वह व्यक्ति बुढ़ापा पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता.
वृद्धा पेंशन बनवाने की प्रोसेस l वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन
-
सबसे पहले आप ओल्ड एज पेंशन हरयाणा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भर ले. Old Age Pension Form आप नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. या फिर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म अपने CSC Center से भी ले सकते है.
-
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म अपने गांव के सरपंच या नगर पार्षद से वेरीफाई करवा ले.
-
सरपंच या नगर पार्षद से एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई करवाने के बाद इसे अपने गांव के पटवारी से भी वेरिफाई करवा लें.
-
अब व्यक्ति अपने पास के CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर में चला जाए.
-
कॉमन सर्विस सेंटर में बैठा हुआ ऑपरेटर आपके सभी डॉक्यूमेंट चेक करेगा.
-
कॉमन सर्विस सेंटर में बैठा व्यक्ति आपके सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी ऑनलाइन फिलअप करेगा और आपकी एक CIDR ID जनरेट करेगा.
-
CSC ऑपरेटर आपके सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा और उनकी एक PDF फाइल बनाकर ऑनलाइन अपलोड कर देगा.
-
वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन भरा गया फॉर्म तथा स्कैन किए हुए सभी डॉक्यूमेंट आपके फोरम से संबंधित अधिकारी यानी कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पास ऑनलाइन भेज दिए जाएंगे.
-
अब आपको आपके भेजे गए फॉर्म की रसीद CSC ऑपरेटर दे देगा.
-
नायब तहसीलदार के पास आपका बुढ़ापा पेंशन का फॉर्म तथा सभी डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे और समाज कल्याण विभाग हरियाणा में आपके सभी डाक्यूमेंट्स को अच्छे से देखा जायेगा.
-
आपके सभी डॉक्यूमेंट देखे जाने के बाद अगर इन में कोई कमी पाई जाती है तो CSC सेंटर ऑपरेटर के पास मैसेज चला जाएगा.
-
अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो तहसीलदार आपके लिए एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करेगा जिसमें उसके इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होंगे.
-
अब साइन किया हुआ सर्टिफिकेट दोबारा से CSC ऑपरेटर के पास चला जाएगा और आपके मोबाइल पर भी इसका मैसेज आ जाएगा.
-
अब आप CSC सेंटर जाकर अपना सर्टिफिकेट या बुढ़ापा पेंशन का लैटर ले सकते हैं.
-
अब आप इस वृद्धावस्था पेंशन के लैटर को लेकर अपने बैंक में जाये और उन्हें ये लैटर जमा करवा दे.
-
ऊपर बताई हुई पूरी प्रक्रिया होने में करीब 5 से 7 दिन लग सकते हैं. अगर आपको 7 दिनों के अंदर कोई भी जानकारी ना मिले तो आप CSC सेंटर में जाकर इसके बारे में पता कर ले.