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हरियाणा में इन कर्मचारियों को मिला पुरानी पेंशन योजना का लाभ, कर्मचारियों में ख़ुशी की लहर

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हरियाणा में इन कर्मचारियों को मिला पुरानी पेंशन योजना का लाभ, कर्मचारियों में ख़ुशी की लहर

Old Pension Scheme 2023: वह सरकारी कर्मचारी, जो अक्तूबर-2005 से पहले भर्ती हुए थे और सरकारी सेवाओं में आए हैं, उनके लिए हरियाणा में राहतदायक खबर है। सरकार ने फैसला किया है कि 28 अक्तूबर, 2005 से पहले जिन कर्मचारियों को नौकरी मिली थी, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने तैयार किया था और मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने इसे मंजूरी दी है।

सीएमओ की मंजूरी के बाद, वित्त विभाग ने उन कर्मचारियों के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है, जिन्हें ओल्ड पेंशन योजना का विकल्प चुनने की सुविधा होगी। यहाँ बता दें कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति पहली जनवरी, 2006 के बाद ही हुई थी। हरियाणा में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के लिए 31 दिसंबर, 2005 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और पहली जनवरी से इसे लागू कर दिया गया था। इन कर्मचारियों द्वारा लम्बे समय से ओपीएस की मांग की जा रही है।

पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में हाल ही में ओपीएस लागू हुई है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार पहले ही ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को दे चुकी है। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार भी ओपीएस लागू कर चुकी है। हरियाणा में सभी कर्मचारियों को तो ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कर्मचारियों को जरूर इसका फायदा मिलना तय हो गया है। अगर कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना चाहेंगे तो इसके लिए भी उन्हें विकल्प भरकर देना होगा।

यह फैसला भी सरकार ने इसलिए लिया है क्योंकि 28 अक्तूबर, 2005 से पहले भर्तियों के लिए निकाले गए विज्ञापन के समय तक प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना लागू थी। ऐसे में इन पदों के लिए चयनित होने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने का निर्णय हुआ है। यहां बता दें कि केंद्र सरकार भी इसी तरह से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त तक का समय दे चुकी है। केंद्र के पैटर्न पर ही हरियाणा ने अपने यहां योजना लागू की है।