अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कटेगा ई-चालान! 67 चौक-चौराहों पर लगे अत्याधुनिक कैमरे, मोबाइल पर आएगा जुर्माना भरने का मैसेज

ट्रैफिक नियम ताेड़ने वाले अब बच नहीं पाएंगे। शहर के 67 चौराहाें पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 30 स्थानों पर रेडलाइट वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, 25 जगहों पर एएनपीआर कैमरा और 12 जगहों पर स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। राज्य परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने कहा कि पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ट्रैफिक की मॉनिटरिंग की जा रही है।
ट्रैफिक नियम ताेड़ने वालाें के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से ई-चालान भेजा जाएगा। 90 दिन के अंदर यातायात थाने में जुर्माना जमा करना हाेगा। जुर्माना जमा नहीं करने पर वाहन सॉफ्टवेयर से गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वाहन का फिटनेस, प्रदूषण, ऑनरशिप ट्रांसफर आदि नहीं करवा सकेंगे।
मोबाइल पर आएगा जुर्माना भरने का मैसेज
आठ यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ई-चालान कटेगा। इनमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, स्टॉप लाइन वॉयलेशन, रांग साइड ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग, वाहन चलाते मोबाइल पर बात और ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन शामिल हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। यातायात नियम का उल्लंघन करने पर तत्काल सिस्टम द्वारा वाहन नंबर सहित चालक का फोटो कैप्चर हो जाता है।
इसके बाद यातायात पुलिस द्वारा नंबर वेरिफाई कर ई-चालान भेजा जाता है। 20 मार्च से अबतक 487 लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन चालान भेजा गया है। इनमें सबसे अधिक ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने वाले 317 वाहन चालक हैं। रांग साइड चलने के मामले में 150 और ओवर स्पीडिंग में 20 लोगों का ई-चालान काटा गया है।
यह होगा जुर्माना
बिना हेलमेट हाेने पर : 1000 रुपए
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर : 1000 रुपए
स्टॉप लाइन वॉयलेशन : 5000 रुपए
रांग साइड ड्राइविंग : पहली बार
5000, दूसरी बार 10 हजार
वाहन चलाते मोबाइल पर बात : पहली बार 5000, दूसरी बार 10 हजार
ओवर स्पीडिंग : एलएमवी-2000 रुपए, एचएमवी-4000 रुपए
टैफिक सिग्नल वॉयलेशन : पहली बार 5000, दूसरी बार 10 हजार
बाइक पर दो से अधिक सवारी : 1000 रुपए