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राहुल गांधी की बढ़ी मुसीबतें, सूरत कोर्ट ने सजा रखी बरकरार, अब करेंगे हाईकोर्ट में अपील

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rahul defamation case

Rahul Gandhi Defamation Case: मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन सूरत कोर्ट ने उनकी याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले पर 13 अप्रैल को सूरत की सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने गुरुवार को कोर्ट रूम में आए और याचिका पर फैसला सुनाते हुए केवल एक शब्द कहा- "डिसमिस" यानी खारिज।

इस मामले का मूल ठिकाना 2019 में बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है।

इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। उनकी सांसदी अगले दिन रद्द कर दी गई थी।

सूरत कोर्ट से राहुल की 3 अपील

1. मुख्य याचिका: निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई। इस पर 3 मई को सुनवाई होगी।
2. पहला आवेदन: सजा पर रोक (स्टे) की मांग की गई। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राहुल को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि यह जमानत इस अर्जी पर फैसला आने तक रहेगी।
3. दूसरा आवेदन: इसमें दोषसिद्धि (कन्विक्शन) पर स्टे की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। आज इसी पर सुनवाई हो रही है।