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Chandigarh: पुलिस ने दो बच्चों के पिता को नाबालिग बता काटा चालान, कोर्ट ने कही ये बात...

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Chandigarh: पुलिस ने दो बच्चों के पिता को नाबालिग बता काटा चालान, कोर्ट ने कही ये बात...

Janta Time: बार-बार पुलिस द्वारा की गई गलत कार्रवाई के कारण, आम जनता को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। चंडीगढ़ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें पुलिस ने दो बच्चों के पिता को नाबालिग घोषित कर दिया। पुलिस ने उन्हें अंडर एज ड्राइविंग का चालान काट दिया। इसे अनुचित नहीं माना जा सकता।

यूपी के प्रतापगढ़ जिले और वर्तमान में चंडीगढ़ के सेक्टर-52 में स्कूटर मैकेनिक काम करने वाले राजू को पुलिसकर्मियों की गलत कार्रवाई का शिकार होना पड़ा। मामला उस समय सामने आया, जब पीड़ित राजू ने न्यायालय के दरवाजे को खटखटाया।


 

कोर्ट ने रद्द किया चालान

स्कूटर मैकेनिक राजू ने अपनी जन्मतिथि 1 जनवरी 1990 कोर्ट में बताई और उन्होंने अपने जन्म प्रमाण-पत्र को भी पेश किया जो उनकी उम्र 33 साल से अधिक दर्शाता है। इस आधार पर, कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जारी किए गए अंडर एज ड्राइविंग के चालान को रद्द कर दिया। हालांकि, राजू को अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए 3,000 रुपये का जुर्माना भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं।

स्कूटर को ले जा रहा था राजू

याचिकाकर्ता के वकील सुदेश कुमार ने बताया कि मार्च 2023 में स्कूटर रिपेयर के लिए जा रहे स्कूटर मैकेनिक राजू को पुलिस ने सेक्टर-61 पुलिस चौकी में रोका और उनकी स्कूटर जब्त कर ली। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वे अंडर एज ड्राइविंग समेत अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

याचिकाकर्ता के पास गाड़ी की RC मौजूद
वकील ने कहा कि पुलिस ने राजू के स्कूटर को गलत तरीके से जब्त किया है। क्योंकि उसकी गाड़ी का पंजीकरण सर्टिफिकेट (RC) और बीमा था। लेकिन चालान करने वाले पुलिस अधिकारी ने इसे अनदेखा कर दिया। उन्होंने कहा कि राजू गाड़ी चलाने के बजाय उसे पैदल ले जा रहा था। बावजूद इसके उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर चालान किया गया। साथ ही अंडर एज ड्राइविंग का भी चालान किया गया।

क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, यदि कोई कम उम्र (अंडर एज ) व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चलाते पाया जाता है, तो उसके मां-पिता या अभिभावक को 3 साल तक की जेल और 25 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति 25 वर्ष की आयु तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा।